Wednesday, March 9, 2011

जानवरों के काटने पर मिल सकती है क्षतिपूर्ति

अब खुले आम घूम रहे जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है.यदि आप इनका शिकार हो भी गए तो आपको इलाज के लिए अपने पास से रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, क्यूँकी अब इनके काटने पर आपको मुआवजा मिल सकता है.बशर्ते आप इसे पाने के लिए कोर्ट दौड़ाने की हिम्मत रखते हों.बलिया के सत्र न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये ऐतिहसिक फेसला सुनाया है.बलिया निवासी अधिवक्ता को एक उत्पती बन्दर ने उस समय कट लिया जब वो कोर्ट की सुनवाई को लाई फाइल को उससे छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे.सत्र न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिवक्ता को तीस दिन के भीतर साढ़े चार हजार रुपये देने का आदेश दिया है.

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